उत्तर प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला का सेवन करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी में अब तक एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू बेचे जाते थे लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि 1 जून 2024 से यह नियम लागू हो जाएगा। अधिसूचना ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा की संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान मसाला निर्माण इकाइयों द्वारा तंबाकू का भी निर्माण पान मसाला के ही ब्रांड नेम अथवा किसी अन्य ब्रांड नेम से किया जा रहा है तथा पान मसाला के पूछ के साथ ही तंबाकू के भी पाउच भंडारित एवं विक्रय किए जाते हैं लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा।
जारी की गई अधिसूचना
अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि,”खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकूयुक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक (Potential Adulterant) होना सिद्ध है।” अधिसूचना में आदेशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय कल 1 जून से प्रतिबंधित किया जाता है।
कल से ही लागू हो जाएगा आदेश
कल 1 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग जाएगी। इस नियम को सभी को मनना होगा। उन्होंने कहा कि पान मसाला का निर्माण और पैकिंग, भंडारण,वितरण एवं विक्रय कल से प्रतिबंधित किया जाता है। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला खाने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है।