इंदौर। बलात्कार के नाम पर किस तरह रिश्ते तार-तार हो रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महिला ने सगे देवर पर 23 मर्तबा इज्जत लूटने का कलंक लगा दिया और बाद में इससे साफ मुकर गई।
हिला का निकाह तीन साल पहले मुलजिम के भाई से हुआ था। महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 के बीच जब पति घर में नहीं रहता तो देवर मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम करता था। 23 बार उससे बलात्कार (Rape) होने पर सास-ससुर को भी घटना के बारे में बताया। बाद में महिला सुसराल छोडक़र खंडवा में रहने वाले रिश्तेदार के घर चली गई थी। इसके बाद खजराना थाने में देवर के खिलाफ जबरदस्ती करने का केस दर्ज कराया था। जान से मारने की धमकी देने के मामले में महिला ने अदालत में राजीनामा कर लिया, जबकि बलात्कार के मामले में पुलिस को दिए बयान से मुकर गई। उसने कहा कि देवर ने उससे किसी तरह का खोटा काम नहीं किया था। असल में देवर उसके पति से मकान में हिस्सा मांग रहा था। इसी बात पर देवर ने उससे व उसके पति से विवाद किया और उसे गालियां देकर धक्का दे दिया था। पति ने बीच-बचाव किया तो देवर ने उन्हें भी धमकाया था। पुलिस को दिए बयान से परे जाकर नए बयान देने पर कोर्ट ने उसे होस्टाइल घोषित कर दिया। चूंकि महिला ने उससे बलात्कार की बात से इनकार कर दिया, ऐसे में अदालत ने उसके देवर को बरी करने का आदेश सुनाया।