नई दिल्ली । भारत सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए हाल ही में वाहन पंजीकरण के लिए ‘बीएच सीरीज’ की शुरुआत की थी। इसको लेकर नए अपडेट की बात करें तो, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने संसद में बीएच सीरीज का ‘लोगो’ भी पेश किया था। बता दें, इस सीरीज के नंबर प्लेट के तहत आप अपनी गाड़ी को देश में कहीं भी चला सकते हैं। इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य होता रहता है। ऐसे अगर आप सिर्फ एक बार ‘बीएस सीरीज’ का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो, उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट का हालिया अपडेट
भारत में नए वाहनों के लिए न्यु रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया गया है। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़) के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि, वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजीकरण चिह्न के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

कौन-कौन कर सकते हैं आवेदन
बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन केवल वही कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं। ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

कैसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। उसके बाद आप बीएच सीरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदेन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।