नई दिल्‍ली । दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्णन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को अपने कमरे में बुलाया और जबर्दस्ती गले लगाया।

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं, वह आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह को जब भी मौका मिलता था, वह महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनीं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शिकायत के जरिए अपने कृत्य को छिपाने की कोशिश की, जिससे उनकी मंशा का पता चलता है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पर बहस करते हुए कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं। मसला यह है कि उनके साथ गलत किया गया। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है।

कमरे में जबर्दस्ती गले लगाने का आरोप

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्णन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और जबर्दस्ती गले लगाया। विरोध करने पर बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह व्यवहार किया था। इससे पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं।

इस दौरान पुलिस ने कहा कि उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं और शिकायतें हैं जिन्हें एफआईआर में एक साथ जोड़ दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ घटनाएं भारत के भीतर हुईं।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अपने दलीलों के समर्थन में आरोपी की मंशा दिखाने के लिए कजाकिस्तान, मंगोलिया, बेल्लारी और नई दिल्ली में हुई घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तों के कार्यों को सह-अभियुक्तों द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। उन्होंने दो शिकायतकर्ताओं के भाई और पति को नई दिल्ली में डब्ल्यूएफआई कार्यालय में आरोपियों के कमरे के बाहर रोक दिया।

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप के बिंदु पर दिल्ली पुलिस की आगे की दलीलों पर अदालत 7 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी बरी नहीं किया था।