नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियम बदलने वाले है। जिसका उल्लंघन करने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, 1 अप्रैल से सड़कों पर बसें, माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन में चलने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नियमों को लागू करने की घोषणा की।

गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में नहीं चलता है तो पहली बार अपराध करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर लेन ड्राइविंग के नियमों का दूसरी बार उल्लंघन किया गया तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने बस चालकों के लिए तेज गति से वाहन चलाने के तीसरी और चौथी गलती के लिए सजा के प्रावधान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कानून को तीसरी बार तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर चौथी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है। इसके लिए एक वाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा।

कोई भी बस चालक अगर नियमों की अनदेखी करता है तो हमे वीडियो भेजे जा सकते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसपर मिलने वाले वीडियो में उपलब्ध सबूतों के आधार पर संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी।

1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाएगा
दिल्ली में बसों और मालवाहकों के लिए लेन ड्राइविंग को एक अप्रैल से सख्ती से लागू किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान भी चलाया जाएगा। नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसता जाएगा।