भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के ग्रह विभाग मंत्रालय ने अनलॉक दो की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नवीन दिशानिर्देशों में पूरे प्रदेश में शॉपिंग मॉल और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ होटल एवं रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है।
मध्यप्रदेश में जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के सिनेमाघर एवं स्विमिंग पूल लॉकडाउन रहेंगे। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि शामिल नहीं हो सकते। संक्रमण की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। सप्ताह में 1 दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा।
तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जारी
प्रदेश में तीसरी लहर का सामना करने के लिए आवश्यक अधो-संरचना तैयार की जा रही है और व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य अधो-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियाँ जारी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड बढ़ाने, आईसीयू वार्ड निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।