रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को सजा नहीं दी। दरअसल मामले में लोअर कोर्ट ने आरोपी को केवल सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित और मृतक दोनों को गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार है, लेकिन मौजूदा कानून में शव से दुष्कर्म (नेक्रोफीलिया) के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
दरअसल घटना 18 अक्टूबर साल 2018 की है। गरियाबंद निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक अफसर के यहां काम करती थी, उस दिन भी वह काम पर गई थी। घर पर उसकी नौ साल की बेटी और मां थीं। काम के बाद दोपहर में जब वह घर आई तो बेटी नहीं मिली। आसपास खोजबीन के बाद रिश्तेदारों व पहचानवालों से भी बेटी के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला।