भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने जा रही है जिन्होंने 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया है. बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश में एक करोड़ 11 लाख परिवारों के पांच करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है. ऐसे में जिन लोगों ने 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया है उनके नामों की सूची उचित मूल्य राशन की दुकानों के बाहर चस्पा की जा रही है.
बता दें कि जो लोग 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन नहीं ले रहे हैं उनके नाम उचित मूल्य राशन की दुकानों के बाहर चस्पा किए जा रहे हैं. इसके बाद भी अगर उपभोक्ता नहीं आते हैं तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा. इससे जो जगह खाली होगी उसे दूसरे पात्र व्यक्ति के नाम से भरा जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में हर महीने गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है. पात्र लोगों को ही राशन मिले इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है.
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो 6-6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं. अगर वे किसी कारणवश राशन लेने नहीं आ पा रहे हैं तो ठीक है. नहीं तो उनका नाम हटाकर किसी अन्य पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा. कोरोना काल से ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पीडीएस सिस्टम के उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. यह व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी.