रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। वहीँ आज आईपीएस जीपी सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया है।

जीपी सिंह के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने आज सुबह जानकारी दी थी कि जमानत में कई शर्तें है। शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर होगी। जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश देंगे। अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे। इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे।

 

जीपी सिंह की बेल की शर्तें:

1) 50 हजार का मुचलका
2) मीडिया से दूरी
3) अपनी संपत्ति को
बिना कोर्ट ऑर्डर के सेल और बंधक नही बना सकते
4) राज्य से बाहर रहेंगे
5) जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए हर नोटिस पर एजेंसी ऑफिस जायेंगे
6) ट्रायल कोर्ट की हर पेशी पर उपस्थित रहना होगा अनिवार्य
7) केस के गवाहों से मुलाकात नही करेंगे
8) हेडक्वाटर रायपुर है तो रायपुर में रहेंगे नही तो रायपुर से बाहर रहेंगे

 

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। सिंगल बेंच ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। निलंबित एडीजी राजद्रोह के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप झेल रहे हैं। वे 120 दिनों से जेल में हैं। आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने निलंबित एडीजी को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था।