खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा की हरसूद कोर्ट ने एक महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा हरसूद कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष दवंडे ने सुनाई। आरोपी सूरज खालवा थाना के कदवालिया गांव का रहने वाला है, जिसे आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रविंद्र पंवार ने की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि आरोपी सुरज अपनी पत्नी गंगाबाई के चरित्र पर शंका करता था। इसी बात को लेकर झगड़ा मारपीट करता रहता था। 12 जून 2020 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच आरोपी सूरज ने गंगाबाई के साथ पत्थर से मारपीट की। इस दौरान गंगाबाई के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की जानकारी ग्राम कोटवार बुद्ध ने रोशनी चौकी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस अफसर ग्राम कदवालिया में मृतिका गंगाबाई के घर गए, तो उन्होंने देखा कि मृतिका गंगाबाई अपने घर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान पड़ोसी अमरसिंह, कविता, लक्ष्मीबाई, मुकेश के बयान लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय ने कहा कि मृतिका गंगाबाई की मृत्यु अपने घर में मानव वध की तरह है। उस पर पत्थर पटकने के चिन्ह और इसी प्रकार की गंभीर चोटें देखी गई हैं। घर में सभी चीजें अस्त–व्यस्त पाई गईं। खाना बनाने के बर्तन बिखरे पड़े थे। उनमें रक्त लगा था। यह सभी तथ्य घटना के पूर्व हुए संघर्ष को बताते हैं, जिसे की बगल में रहने वाले अमरसिंह और लक्ष्मीबाई ने सुना है। ये सभी परिस्थितियां यह निश्चित करती हैं कि आरोपी सूरज ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है।