इंदौर। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से रिश्वत लेकर गड़बड़ी करने की छूट देने के आरोप में मध्य प्रदेश खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मेश शर्मा को लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक छापामार कार्रवाई के दौरान धर्मेश शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 

लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि राजेन्द्र नगर एबी रोड स्थित आनंद नगर निवासी अमित कलसी ने कलेक्टर कार्यालय में स्थित खाद्य विभाग में पदस्थ धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अमित के अनुसार वह अहीर खेड़ी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार ग्राम बांक चंदन नगर इंदौर में शासकीय राशन दुकान में सेल्समैन है। धर्मेंद्र ने अमित से राशन की दुकान के संचालन के दौरान किसी प्रकार के छापे या अन्य कार्रवाई नहीं करने के ऐवज में हर महीने 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। धर्मेंद्र ने साथ ही धमकी दी थी कि यदि वह प्रति माह 15 हजार रुपये की रिश्वत नहीं देता हे तो वह राशन की दुकान में कई कमियां निकाल देगा और उसकी दुकान बंद करवा देगा।
लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता से ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग की। अमित ने अधिकारी से बात करके कॉल रिकॉर्ड कर ली और लोकायुक्त पुलिस को सौंप दी। मामले की प्रारंभिक पुष्टि हो जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने प्लानिंग के तहत शिकायतकर्ता अमित को रिश्वत देने के लिए भेजा। सोमवार सुबह अमित, आपूर्ति अधिकारी को रिश्वत देने उसके घर पहुंचा। जैसे ही रिश्वत की रकम सौंपी गई, घात लगाए बैठे लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेश शर्मा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

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