भोपाल।  प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल से आधिक पुरानी बसों की परमिट रद्द करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ जो बसें 10 साल पुरानी हो चुकी है उन्हें सिर्फ दो राज्यों के बीच चलाया जाएगा। सरकार की तरफ से मप्र मोटरयान नियम 1994 में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दरअसल मध्य प्रदेश मोटरयान के नए नियम में यह भी है कि 10 साल पुरानी बसों को दो राज्यों के बीच नहीं चलने दिया जाएगा. इसके साथ ही 15 साल पुरानी बसों को दो ज़िलों के बीच में चलाने का परमिट भी नहीं दिया जाएगा.

बता दें कि 15 साल पुरानी बसों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट के साथ केवल शहर के अंदर चलाने की अनुमति होगी. बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी. इससे प्रदूषण भी कम होगा.