ग्वालियर। लोकायुक्त पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद शिवपुरी जिले के तत्कालीन एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर, तहसीलदार रोहित रघुवंशी सहित 9 अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120b और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अधिकारियों ने संगठित रूप से भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम नामांतरण कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चिटोरा विनेगा क्षेत्र में सालों पहले बड़े स्तर पर जमीन का क्रय विक्रय हुआ था। सत्येंद्र सिंह सेंगर ने सोलर एनर्जी प्लांट को जमीन विक्रय की थी जिसमें वन विभाग की भूमि भी शामिल थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त को की गई थी।
जांच के बाद लोकायुक्त ने प्रथम दृष्टया अपराध को पाते हुए शिवपुरी के तत्कालीन एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर, तत्कालीन तहसीलदार रोहित रघुवंशी, वर्तमान में करैरा और घोटाले के समय शिवपुरी पदस्थ तहसीलदार जीएस बैरवा, वरिष्ठ उप पंजीयक अशोक कुमार, उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ महेंद्र सिंह कौरव, राजस्व निरीक्षक नितेंद्र श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार शारदा पाठक, पटवारी अमृता शर्मा और जमीन विक्रेता सत्येंद्र सिंह सेंगर के विरुद्ध धारा 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात 7 के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है।
जांच की जद में अपर कलेक्टर का नाम भी आ रहा है। लोकायुक्त ने 10 दिन पहले मामले में एफआइआर दर्ज की है। इस मामले में लोकायुक्त एसपी अमित सिन्हा का कहना है कि कुछ दिन पूर्व एफआइआर दर्ज की गई है। मामले में विवेचना जारी है।