भोपाल।  मध्य प्रदेश परिवहन विभाग देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर अब यहां भी वाहन-4 पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। 1 अगस्त से ये नई सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगी। इसके शुरु होने से कई प्रकार के लाभ वाहन मालिकों को मिलने लगेंगे। इसमें एक फायदा ये भी है कि अप्रैल 2019 के पहले के वाहन मालिक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर देश में कहीं भी रजिस्टर्ड डीलर से प्लेट को लगवा सकेंगे। शुरुआती तौर पर पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में चलाया गया था।

पोर्टल के शुरु होने से किसी एक जिले से वाहन खरीदने पर उसे दूसरे जिले में पंजीयन कराने पर टीआर (अस्थायी पंजीकरण) लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीलर पाइंट पर ही उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पोर्टल से जुड़ जाने पर अब पीयूसी की जानकारी भी आॅनलाइन दिखाई देगी, इससे दूसरे राज्यों में वाहन ले जाने पर वाहन मालिकों को होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।

दूसरे राज्यों को भी होगी आसानी
पोर्टल के शुरू करने से मध्यप्रदेश एकीकृत वाहन पंजीयन व्यवस्था से जुड़ जाएगा, जिसका लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा, क्योंकि वाहन पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी अब दूसरे राज्यों के परिवहन अमले को भी जरूरत पड़ने पर दिखाई देगी। इसके साथ ही फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जरिए वाहनों का अंतरण नहीं हो सकेगा। साथ ही वाहन मालिकों को वाहन के सत्यापन से भी निजात  मिल जाएगी।इसके अलावा गैर व्यवसायिक वाहनों के लिए परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब आटोमोबाइल डीलर ही क्रेता की जगह स्वयं परिवहन कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देगा।

देश में कहीं भी लगवाएं सिक्यूरिटी नंबर प्लेट
अप्रैल 2019 के पहले के वाहन मालिक अब हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर देश में कही भी रजिस्टर्ड डीलर से इस प्लेट को लगवा सकेंगे। वाहन पोर्टल के जरिए, व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइज और स्पीड गवर्नर भी चेक होने लगेंगे तथा अब वाहनों का टैक्स भी पोर्टल से जमा हो सकेगा। साथ ही वाहन के नई कीमतों के आधार पर टैक्स जमा होने से डीलर अब कीमतों पर मनमानी नहीं कर पाएंगे।