इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू (नवीनीकरण) करवाने की व्यवस्था में आवेदकों को कई और भी फायदे मिल रहे हैं। नई व्यवस्था में आवेदक लाइसेंस की वैधता अवधि खत्म होने से एक साल पहले से ही इसे रिन्यू करवा सकते हैं, वहीं वैधता खत्म होने के एक साल बाद तक भी रिन्यू करवाने के लिए आवेदकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ रहा है।
परिवहन विभाग द्वारा कुछ माह पहले ही प्रदेश के कई जिलों में इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। 17 फरवरी से ही विभाग ने इंदौर में भी इस व्यवस्था को शुरू किया है। इसके तहत आवेदक बिना आरटीओ ऑफिस जाए घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन ही रिन्यू, डुप्लीकेट और पता परिवर्तन जैसे काम करवा सकते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद इसके कई और फायदे भी सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक लागू व्यवस्था में आवेदक लाइसेंस की वैधता अवधि खत्म होने से एक माह पहले ही आवेदन कर सकता था, लेकिन नई व्यवस्था में आवेदक वैधता खत्म होने के एक साल पहले से कभी भी इसे रिन्यू करवा सकता है।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि पहले लागू व्यवस्था में आवेदक अगर किसी कारण से समय पर लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाता है तो उसे एक माह की अवधि होती है, जिसके बाद रिन्यू करवाने पर उसे जुर्माने के साथ फीस भी जमा करना होती है, लेकिन नई व्यवस्था में आवेदकों को छूट देते हुए एक साल का समय दिया गया है। आवेदक लाइसेंस खत्म होने के एक साल के अंदर अगर रिन्यू करवा लेता है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होता है। एक साल के बाद जुर्माना राशि ली जाती है।
इंदौर आरटीओ जितेन्द्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस रिन्युअल करवाने में आवेदकों को एक साल पहले से यह सुविधा दी गई है, वहीं एक साल बाद तक वे बिना जुर्माने के लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। इससे आवेदकों को काफी सुविधा मिल गई है। विभाग बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल, डुप्लीकेट जैसी भी कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है।