ग्वालियर। लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा रिश्वत लेते पकडी गई नायब तहसीलदार ग्वालियर की रीडर का विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने दोष सिद्ध पाते हुये धारा ७ में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं २००० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है वहीं १३(१) डी, १३(२) पीसी एक्ट १९८८ में ४ वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह के अनुसार नंदकिशोर लोधी पुत्र सूरज सिंह लोधी का फौती नामान्तरण कराने के एवज में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर २३ फरवरी २०२२ को रीडर अनीता श्रीवास्तव को ४ हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडा था। अनीता श्रीवास्तव नायब तहसीलदार कुलदीपक दुबे की रीडर थी। यह मामला लोकायुक्त पुलिस ने विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ग्वालियर में प्रस्तुत किया था, जिस पर आज न्यायालय ने रिश्वत लेते पकडी गई आरोपी को सजा व अर्थदंड से दंडित किया।