नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यप्रदेश में गुना के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर मर्यादित  नियमों का अनुपालन न करने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरूवार को एक विज्ञप्ति में बताया  कि बैंक के  विरुद्ध यह कार्रवाई बैंकिंग  विनियमन कानून, जमाकर्ता  शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना 2014 और अपने ग्राहक की जानकारी रखने (केवाईसी) के बारे में RBI के निर्देशों का पालन न करने के मामले में की गयी है।  RBI का कहना है  कि बैंक की 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थिति के  आधार पर तैयार की गयी जांच रिपोर्ट में कुछ गड़बड़यिां पाई गयी। उनको आधार बना कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी  किया गया था। उसका उचित जवाब न  मिलने के कारण उस पर अर्थ-दंड की यह कार्रवाई की गयी।

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