नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर शिकंजा कसा है। केंद्रीय बैंक ने इस बैंक से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। RBI ने आदेश जारी कर महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रोक लगा दी है। RBI ने नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर बैंक से किसी भी तरह के लेनदेन पर अगले छह महीनों के लिए रोक लगा दी है।

  निजीकरण के विरोध में दो दिनों की बैंक हड़ताल, लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट पर अस्थाई तौर पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने बैंक की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद बैंक पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने का फैसला किया है। बैंक ने खाताधारकों की जमापूंजी की सुरक्षा को देखने हुए एहतियातन तौर पर ये कार्रवाई की है। आरबीआई की ओर से ये पाबंदी लगाने के बाद जमाधारक बैंक से किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर पाएंगे। 

जमाधारक नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक के 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशनके बीमा सुरक्षा के पात्र हैं। इस बीमा सुरक्षा योजना के तहत बैंक के खाताधारकों को 5 लाख तक के जमा की सुरक्षा प्राप्त होती है। यानी जमाधारकों को उनकी जमापूंजी से कम से कम 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे। हालांकि आरबीआई की ओर से लगाई गई पाबंदी के बाद खाताधारक 6 महीने तक अपने खाते से कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
 

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