दुर्ग। भिलाई के सेक्टर-6 स्थित एमजीएम स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढऩे वाली चार साल की मामूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित स्कूल के स्वीपर एस सुनील कुमार को न्यायालय ने जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। मामले में नर्सरी सेक्शन की इंचार्ज प्रतिभा होलकर,स्कूल के कारेस्पोन्डेनेट साजन थामस को छह-छह माह कारावास और स्कूल के प्राचार्य डेनियल वर्गीस को एक साल कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 24 फरवरी 2016 की है। घटना दिनांक को स्कूल से घर लौटने के बाद मासूम ने अपने माता-पिता से गुप्तांग में दर्द होने की शिकायत की। पूछताछ पर बच्ची ने माता-पिता को बताया कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल का स्वीपर सुनील कुमार स्कूल के पीछे ले जाकर उसके शरीर को छुता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद माता-पिता ने स्कूल पहुंचकर मामले से प्रबंधन को अवगत कराया। लेकिन प्रबंधन ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की। स्कूल में चार साल के मासूम के साथ हुए इस कृत्य की जानकारी मिलने के बाद अन्य पालकों का आक्रोश बढ़ गया। वहीं पीड़िता छात्रा के पिता ने घटना की लिखित शिकायत भिलाई नगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में उक्त आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश डा.ममता भोजवानी की अदालत में पेश किया। न्यायालय में विचारण उपरांत मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एमजीएम स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में नाबालिक बालिका के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कारित होने की इस घटना ने संपूर्ण मानवीयता को शर्मसार करते हुए विद्यालय जैसी पवित्र संस्था को लेकर सामान्य जन के मन में एक अविश्वास उत्पन्न कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि भविष्य में विद्यालयों में इस प्रकार के जघन्य अपराध न होने पाए इस दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए क्योंकि विद्यालय बच्चों के लिए दूसरा घर है।

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