सागर । सत्र न्यायाधीश, सागर श्री एम. के. शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी राजकुमार अहिवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि मृतिका क्रान्ति अहिरवार की शादी करीब दस वर्ष पूर्व आरोपी राजकुमार उर्फ राजा अहिरवार आयु 29 वर्ष आत्मज धनसिंह अहिरवार निवासी पानी की टंकी के पास, नई मकरोनिया के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे एक लड़की एवं दो लड़के हैं। शादी के 8-9 माह बाद से ही आरोपी राजकुमार अहिरवार शराब पीकर मृतिका के साथ मारपीट करता था. उसे परेशान करता था. इसी परेशानी के कारण मृतिका चार-पांच माह अपने मायके में रही थी, फिर आरोपी के साथ ससुराल आ गई थी, किंतु आरोपी उसके साथ पुनः शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा था जिससे परेशान व प्रताड़ित होकर दिनांक-18.03.2023 को जब उसका पति मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था तब मृतिका ने साड़ी का फंदा बनाकर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मृतिका के देवर जयराम अहिरवार द्वारा पुलिस थाना मकरोनिया में दिए जाने पर मर्ग क्रमांक-20/2023 दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका की माँ कौशल्याबाई, पिता नन्हेलाल, भाई इन्दु अहिरवार, पुत्री नीलम अहिरवार एवं मृतिका के पड़ोसियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा मर्ग जांच उपरांत आरोपी राजकुमार अहिरवार के विरूद्ध थाना मकरोनिया में अपराध क्रमांक 187/203 अंतर्गत धारा 498ए, 306 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा कुल 12 अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य ली जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत निर्णय पारित कर मृतिका क्रान्ति अहिरवार के माता-पिता, भाई एवं 08 वर्षीय अवयस्क पुत्री (बाल साक्षी) के कथनों के आधार पर आरोपी को धारा-306 एवं 498ए मा.द.सं. के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड न देने पर 03 माह एवं 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।