सागर । संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरपालपुर जिला छतरपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ जगदीश कुमार अहिरवार एवं एल.एच.व्ही. श्रीमती अरूणा वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के द्वारा प्रसूता श्रीमति किरण अहिरवार पति दीपक अहिरवार निवासी भदर्रा की उपचार के दौरान मृत्यु संबंधी जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
जांच समिति के प्रतिवेदन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर की सहमति के आधार पर डॉ जगदीश कुमार अहिरवार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं एल.एच.व्ही. श्रीमती अरूणा वर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरपालपुर, जिला- छतरपुर को प्रसूता श्रीमति किरण अहिरवार पति दीपक अहिरवार के ईलाज में प्रसव के समय एवं प्रसव के उपरांत लापरवाही किये जाने का दोषी पाया गया है।
जांच समिति द्वारा दिये गये अभिमत से सहमत होते हुए डॉ जगदीश कुमार अहिरवार और श्रीमती अरूणा वर्मा का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।