इंदौर। बख्तावरराम नगर में एक युवती को रात 12:00 बजे उसके घर में से उठा लिया गया और 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। लड़की ने बताया कि वह अमेरिका के एक कॉल सेंटर के लिए वर्क फ्रॉम होम करती है। युवती ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर सवाल किया है कि किस अपराध के तहत उसे आधी रात में घर से हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया था। युवती ने शिकायत करने वालों के खिलाफ, झूठी शिकायत करने का मामला दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है।

युवती ने डीआईजी भोपाल को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। लड़की ने बताया कि वह भोपाल की मूल निवासी है और पिछले कई सालों से इंदौर में रह रही है। वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से वह USA के कॉल सेंटर के लिए काम करती है। भारत में जब रात होती है तब बाहर दिन होता है। इसलिए रात के समय काम करना पड़ता है। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि 19 जून की देर रात थाने के पुलिसकर्मी आए और हंगामा करने लगे। वह आरोप लगा रही थी कि मेरे घर में लेट नाइट पार्टी चल रही है। जबकि उन्हें घर में कुछ नहीं मिला। 

युवती ने पुलिस कर्मियों को कहा कि मैं USA के कॉल सेंटर में काम करती है। हंगामा तो दूर की बात तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते। युवती ने बताया कि मैंने अपना आई कार्ड व सभी दस्तावेज पुलिस कर्मियों को दिए। इसके बावजूद उसे थाने ले जाया गया और 4 घंटे तक बिठाए रखा। लड़की ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मैं फ्लैट खाली करके चली जाऊं। फ्लैट के मालिक से उनका कोई पुराना विवाद है, लेकिन मेरा एग्रीमेंट है। 

डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि युवती ने ऑफिस आकर शिकायती पत्र दिया है। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम क्या हुआ था। मामले में किसी प्रकार की बात पहले से कहना जल्दबाजी हो जाएगी। 

CRPC-160 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160) के तहत महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। यदि महिला थाने जाने से मना कर दे तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस थाने नहीं ले जाया जा सकता और रात्रि के समय महिला पुलिस भी किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सिर्फ गंभीर आपराधिक मामलों में जबकि महिला के फरार हो जाने का खतरा हो, डिस्ट्रिक्ट की लिखित अनुमति के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है।

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