भोपाल ।  मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में आज पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का नोटिफ‍िकेशन जारी कर दिया गया है।

शिवराज सिंह चौहान की ओर से सहमति मिलने के बाद आज नोटिफिकेशन जारी किया गया।

गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा भोपाल के पुलिस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए यह घोषणा की। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रणाली से जुड़े मामलों के साथ इंदौर और भोपाल में कौन से थाने इसमें समाहित होंगे उनके बारे में जानकारी दी। इसमें भोपाल के 38 और इंदौर के 36 पुलिस थाने शामिल होंगे।

गृहमंत्री के अनुसार अधिकारियों के बारे में एक दो दिन में गृह विभाग आदेश जारी करेगा, उनके अनुसार आज से यह प्रणाली दोनों शहरों में लागू कर दी गई है। इस प्रणाली का आईएसए अफसर विरोध कर रहे हैं, इस सवाल पर मिश्रा ने कहा कि यहां प्रेस कांफ्रेंस में दोनों तरह के अफसर हैं कोई विवाद की बात नहीं है। उन्‍होंने बताय कि पुलिस आयुक्त को रहेंगे मजिस्ट्रियल पावर।

गृह विभाग ने अधिसूचना कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विधि विभाग को भेज दी थी। इसके बाद लौटते ही गृह विभाग मुख्य सचिव के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजी। उनकी अनुमति मिल गई । अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर को दिए जाने वाले अधिकारों से संबंधित अधिसूचनाएं भी जारी होंगी।

अधिसूचना के साथ अधिकारियों की तैनाती

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा।

अपराधों की जांच के लिए तैनात होंगे उप पुलिस आयुक्त क्राइम

बड़े मामलों की जांच के लिए उप पुलिस आयुक्त क्राइम तैनात किए जाएंगे। इनके सहयोग के लिए अन्य अधिकारी दिए जाएंगे। बड़े मामलों की जांच उप पुलिस आयुक्त क्राइम को सौंपी जाएगी। वहीं, यातायात व्यवस्था को देखने के लिए भी उप पुलिस आयुक्त की पदस्थापना होगी। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।