इंदौर। इंदौर के विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू की कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में एक पटवारी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 1.80 करोड़ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप संचालक (अभियोजन) अधिकारी बी0जी0 शर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपी पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पिता प्रहलाद निवासी – 20 बागपुरा सांवेर रोड, उज्जैन को दोषी पाते हये धारा 13(1)ई सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 करोड 80 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंदौर महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा की गई ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2011 को लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन में उप पुलिस अधीक्षक ओ0पी0 सागोरिया को सूचना मिली कि ओमप्रकाश, पटवारी हल्का नंबर 61 लालपुरा तहसील जिला उज्जैन के विरूद्ध आय से ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है । उपरोक्त सूचना के संबंध में गोपनीय जांच कराकर सत्यापन किया गया और प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर आरोपी के निवास 20, बागपुरा सांवेर रोड,उज्जैन की तलाशी लेने पर अभियुक्त, उसकी पत्नि, मॉ एवं नौकर के नाम पर चल /अचल संपत्ति के मूल्यवान दस्तावेज, सोने चांदी के जेवरात, चार पहिया एवं दो पहिया वाहन एवं अन्य विलासिंता की वस्तुओं की इन्वेंट्री तैयार की गई ।
अभियुक्त के नौकर के बैंक खाते में 10,47,616 रूपये तथा 85,54,860 रूपये का संव्यवहार किया जाना पाया गया । अभियुक्त की पत्नि के दो खातों में 8,38,345 एवं 8,40,475 रूपये जमा होना पाया गया तथा अभियुक्त मॉ के दो खातों में 2,50,000 रूपयें, 16707 रूपये तथा 1,02,500 रूपये जमा होना पाया गया ।
इन खातों का अभियुक्त के द्वारा बेनामी रूप से संव्यवहार किया गया । विवेचना में यह पाया गया कि अभियुक्त ने 01.04.2009 से छापा दिनांक तक भारी भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नि,मॉ और नौकर के नाम पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।