राजस्थान: डीजे को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक राजस्थान में अब डीजे वाला बाबू अपनी मर्जी से गाना नहीं बजा पायेगा। अगर बजाना भी होगा तो पहले आवेदन कर पुलिस की अनुमति लेनी होगी। पुलिस प्रशासन ने उस गाने को उचित मानेगा तो वही गाना बजेगा वरना अब डीजे वाले बाबू अपना मनपसंद गाना नहीं बजा पाएंगे। गाने की लिस्ट खुद पुलिस तैयारी करेगी. राजस्थान के करोली में हुई हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
राजस्थान में आगामी त्योहारों को लेकर एक गाइडलांइस जारी की है, जिसमें सार्वजनिक समारोह से लेकर रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। डीजे पर कौन सा गाना बजेगा, यह लिखकर देना होगा, डीजे चलाने के दौरान हर डीजे पर एक पुलिस जवान साथ चलेगा जो आदेशों की पालना करवायेगा, यही नहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के इस्तेमाल से पहले आयोजक को शपथ पत्र देना होगा। जुलूस, धार्मिक यात्रा जैसे आयोजनों के लिए एसडीएम, एडीएम को अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। यहां से संबंधित थाने से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक राजस्थान में डीजे पर सख्ती बरती गयी है। जिसमें कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों के लिए 9 बिंदुओं का एक आवेदन जारी किया गया है। बता दें कि धार्मिक कार्यक्रम में डीजे बजाया जाएगा तो डीजे मालिक का नाम-पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन नंबर, कौन सा गाना बजेगा उसकी लिस्ट का ब्योरा भी देना होगा। इसमें आयोजनकर्ता कौन है, उसका नाम-पता और आधार कार्ड देना होगा। इसके बाद आयोजन करने वाली संस्था का ब्योरा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। यानी सार्वजनिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल किए जाने से पहले शपथ पत्र देकर बताना होगा। आयोजन की तारीख, व्यक्ति शामिल होने की संख्या, रैली या जुलूस का रूट सहित कई जानकारी भी देनी होगी।