नई दिल्ली । कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने यहां संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस बीच अहमदनगर जिले में प्रशासन ने एक खास कैंपेन चलाया है ताकि इस संक्रमण के खतरे को कम किया जाए और लोगों को वैक्सीन के प्रति भी जागरुक किया जा सके।

नो वैक्सीन, नो एंट्री
इस कैंपेन का नाम है ‘नो वैक्सीन, नो एंट्री’..अहमदनगर प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि इस कैंपेन को कड़ाई से चलाया जाए और कोई भी कोताही ना बरती जाए। यह कैंपने 25 दिसंबर यानी आज से ही चलाया जा रहा है।

कहां है नो एंट्री
इस कैंपेन के तहत जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया उन्हें वेडिंग हॉल, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय, या अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है।
अहमदनगर में कोरोना विस्फोट

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि जिले के परनेर तहसील के तकली ढोकेश्वर गांव में स्थित आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय नेटवर्क का हिस्सा है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्कूल में पांचवीं से 12वीं कक्षा के 400 से अधिक विद्यार्थी हैं।

जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने कहा, ‘पिछले तीन से चार दिनों में 19 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। सभी पृथक-वास में भेज दिया गया है और  अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश में बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे और कुछ में केवल हल्के लक्षण थे।’
राज्य में कड़े प्रतिबंध

कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। क्रिसमस से पहले जारी नये दिशानिर्देश आधी रात से प्रभाव में आ गए हैं। शुक्रवार देर शाम एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, वहीं खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
     
सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं। जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है।