भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फीस में बड़ी राहत दी है। शिवराज सरकार ने मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से संपत्ति की खरीद और ब्रिक्री की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया है।इसके तहत अब 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी।
दरअसल, अब 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों से ही संपत्ति की खरीद और ब्रिक्री की जाएगी।इस संबंध में मध्य प्रदेश के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया था।वही 25 मई को पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 30 जून तक के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन की अवधि 30 जून से बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वातों के पुनरीक्षण नियम 2018 के नियम-12 में प्रदत्त शक्तियों के अर्तगत 2020-21 की प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाईन की समयावधि 15 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई है।
बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार की 1 जुलाई से प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री की दरें एवरेज 19 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी थी, इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश की 15 हजार लोकेशन पर गाइडलाइन 25 से 40% तक बढ़ाने की तैयारी है।वही भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 40% तक बढ़ सकती है। इस संबंध सीएम शिवराज सिंह चौहान अंतिम फैसला लेंगे।इसके बाद 16 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू की जा सकती है।
गौरतलब है कि विश्व महिला दिवस के मौके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि मकान, प्लाट, खेती की जमीन अगर पत्नी, बहन, बेटी के नाम से खरीद रहे हैं तो अब फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 2 फीसद की छूट दी जाएगी। यह छूट रजिस्ट्री के लिए लगने वाली 5 फीसद स्टांप शुल्क में दी जाएगी। इससे शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री 12.5 फीसद की जगह 10.5 फीसद पर होगी।