नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने तथा टोल प्लाजा पर जाम के संकट से निपटने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन दस सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किये हैं, उसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वाहन 10 सेकंड से ज्यादा भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा और यह सुविधा व्यस्त समय में भी इसी तरह से रहेगी। एनएचएआई ने कहा है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो वाहनों को बिना भुगतान के आगे बढ़ने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि एनएचआई ने फरवरी में टोल प्लाजा पर सभी वाहनों के लिए फास्टैग सुविधा को अनिवार्य कर दिया था। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही निर्बाध गति से हो रही है लेकिन कई टोल प्लाजा पर इसके बावजूद भी जाम लगता है जिससे निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।