न्यू ईयर पार्टी के लिए रायपुर में एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है । रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास बैठक आयोजित की गई थी। एडीएम एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटल मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर नए साल की गाइड लाइन तय की है।

बता दें किइस साल नए साल के जश्न में कोई रोक-टोक नहीं होगी,लेकिन कुछ खास नियमों का जरूर पालन करना होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें डीजे और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की शिकायत मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।कार्यक्रम आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

पुलिस प्रशासन से लेनी पडेंगी अनुमति

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के बेतरतीब सड़कों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा। शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।