ग्वालियर ।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में भी 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के अध्यक्ष रोहित आर्या के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में आपसी सुलह – समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।उच्च न्यायालय के विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंसटूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत, जल एवं वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन एवं सिविल व राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण होगा। जो पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ में लंबित अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं उनसे अपनी सहमति स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर स्थित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। पक्षकारगणों से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की गई है।