इंदौर, इंदौर के जिला कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. 21 साल पहले मृत ससुर पर बहू ने घरेलू हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट से भी मृत ससुर को समन जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद ससुरालवालों ने कोर्ट में बहु के खिलाफ झूठा आवेदन पेश करने और कोर्ट को गलत जानकारी देकर समय बर्बाद करने की याचिका दायर कर दी. जानकारी के मुताबिक, साल 2002 में गुजरात की रहने वाली काजल की शादी महाराष्ट्र के रहने वाले शिवा से हुई थी.
आरोप है कि इसके बाद महिला ने पति से एयर होस्टेस की पढ़ाई कराने के लिए कहा. पति भी तैयार हो गया और उसके पढ़ाई में 10 लाख रुपये खर्च किया. पढ़ाई पूरी होने बाद महिला आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरी जगह नौकरी करना चाह रही थी.
अपने पिता के पास आकर फोन किया बंद
इस बात से पति नाराज हो गया और बाहर नौकरी करने से मना कर दिया. इसके बाद महिला ने इंदौर में अपने पिता के पास आकर अपना फोन बंद कर लिया. इसके बाद उसने पति और सास-ससुर के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा की याचिका दायर कर दी. बता दें कि महिला के पिता महाराष्ट्र में नौकरी करते थे. फिलहाल, पिता वीआरएस लेकर इंदौर में रहने लगे हैं.
वहीं, पीड़ित पति शिव कुमार का कहना है कि पत्नी ने मेरे खिलाफ झूठा केस दायर कराया है. मेरे पिता का निधन शादी से पहले ही हो गया था. उनके खिलाफ भी झूठा केस करके कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है. हमने भी कोर्ट में शरण ली है. हमें न्यायालय से उम्मीद है और न्याय मिलेगा.
पति और सास ने कोर्ट में दायर की गुमराह करने की याचिका
मामले में पक्षकार के वकील प्रीति मेहरा ने बताया कि महिला ने अनुचित तरीके से केस किया है. उसके ससुर 21 साल पहले मर चुके हैं. महिला ने कोर्ट में गलत जानकारी दी है. ससुर वेकिटी कलमंडा का निधन साल 2002 में हो गया था, जबकि उसके बेटे शिवा की शादी साल 2013 को हुई थी.फिलहाल, महिला के पति और सास ने जानकारी मिलते ही कोर्ट में बहू के खिलाफ कोर्ट को गलत और गुमराह करने की याचिका दायर की है.