भोपाल। MP Election Commission बड़ा फैसला लेते हुए आगामी पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया है।
राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर बी पी सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव होते हैं और चुनाव जीतने के बाद परिसीमन बदल जाता है तो जीतने वाले उम्मीदवार की चुनाव क्षेत्र बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पंचायत चुनाव कराने से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं।
इसी वजह से पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग के कमिश्नर बी पी सिंह ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से जल्द घोषित की जाएगी, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
चुनाव आयुक्त ने कहा कि 3 जनवरी को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिनचुनाव आयोग नई व्यवस्थाओं के तहत जल्द ही चुनाव की नई तारीखों का ऐलान करेगा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव पर लाए गए अध्यादेश को वापस ले लिया है। इससे पहले राज्य सरकार एक अध्यादेश लाई थी। इसके तहत 2014 की स्थितियों के हिसाब से पंचायत चुनाव होने थे। जबकि कमलनाथ सरकार ने 2019 में इसमें बदलाव कर दिया था। रोटेशन लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कोर्ट चले गए थे।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में लाए गए अध्यादेश को वापस ले लिया। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को रद्द करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जामोद ने कहा कि राज्य सरकार के अध्यादेश वापस लेने के बाद बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द करने का फैसला किया है।
परिसीमन बदलने की वजह से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की चुनाव क्षेत्र बदल जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वह जल्द ही नई तारीखों का एक बार फिर से ऐलान करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा था कि चुनाव पर किसी की तरह का फैसला कानूनी राय के बाद लिया जाएगा। बता दें कि इस मुद्दे पर चुनाव आयुक्त ने आज करीब डेढ़ घंटे तक प्रधान सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक पंचायत राज और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद ही पंचात चुनाव रद्द करने का फैसला लिया गया है।