भोपाल: मध्य प्रदेश की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार 19 दिसंबर को हो सकता है. इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 17 दिसंबर को दिल्ली रवाना होंगे. उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जाएंगे. बीजेपी के ये पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक के बाद कैबिनट विस्तार का फैसला आ सकता है. बताया जाता है कि पार्टी इसे लेकर नए फार्मेट पर काम कर सकती है. एक तरफ पार्टी हर संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री दे सकती है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट में तीन बार मंत्री रहे नेताओं को फिर मौका नहीं देगी.
इस बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कूनो नेशनल पार्क का दौरा टल गया है. वे शाम 4:45 बजे की जगह 3:50 बजे दिल्ली रवाना होंगे. दिल्ली जाने से पहले उन्होंने उज्जैन संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि अधिकारी फोर लेन, सिक्स लेन सड़कों को बनाते समय कनेक्टिंग सड़कों के लिए उसी समय प्रस्ताव तैयार करें. निर्माण कार्यों को लेकर जिला स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें. जनप्रतिनिधि भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपने क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से निकालें.
सीएम यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि जिले की बड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कलेक्टर स्वयं करें. हर 7 दिन में इन कार्यों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए. सीएम यादव ने कहा कि मिलावटखोरी के प्रकरण में दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो. सारी कार्रवाई पारदर्शी हो. इस बीच ये भी ख्याल रखा जाए कि सही तरीके से काम करने वाले व्यापारियों को परेशानी न हो.
बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए. उन्होंने मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तय मानकों पर लाउडस्पीकर बजाने, खुले में मांस व अंडे बेचने पर बैन और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आदेश दिए. कैबिनेट बैठक के बाद गृह विभाग ने लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल को लेकर तुरंत आदेश जारी कर दिया. इसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसी तरह, आदतन अपराधियों पर सख्ती होगी. अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी. खुले में मांस या अंडे की दुकान लगाने पर सख्ती होगी. तय नियमों यानी कि लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय किया जा सकेगा.