ग्वालियर: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एससी-एसटी एक्ट को लेकर दिए बयान पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा,’सरकारी वकील ये बताएं कि क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है कि मध्यप्रदेश में एससी-एसटी एक्ट के मामलों में जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी?’
मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी, जिसमें एसपी रैंक के अधिकारी को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेशभर में एससी एसटी को लेकर हो रहे आंदोलनों के बीच 20 सितंबर को सीएम शिवराज ने बालाघाट जिला मुख्यालय में अपने एक बयान में कहा था कि ‘एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत जांच के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी’। सीएम ने ट्वीटर के जरिए भी इसकी जानकारी दी।
प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री का यह सैद्धांतिक निर्णय है। राज्य सरकार इस मसले पर प्रारंभिक जांच किए जाने का प्रशासनिक फैसला कर सकती है।