भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश 13 दिसंबर को प्राप्त कर धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए. मुख्य मंत्री मोहन यादव का पहला आदेश धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे. अनियमित एवं अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध है. नियमित एवं नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबेल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है.