धार। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी 28 वर्षीय मौसा निवसी गांव उदयपुरा थाना उदयनगर (देवास) को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने निर्णय में लेख किया कि नाबालिग उसके संरक्षण में अध्ययनरत थी। दोषी ने घृणित आपराधिक कृत्य किया है। ऐसे कृत्य के लिए दोषी को दंडित किए जाने से विधि के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।
आधार स्तंभ बनेगा यह फैसला
लोक अभियोजन विभाग की मीडिया प्रभारी अर्चना दांगी ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पाक्सो के विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय समाज में बालिका के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने व बुरी मंशा रखने वाले व्यक्तियों के प्रति आधार स्तंभ बनेगा।
मौसी के यहां 9वीं में पढ़ने के लिए आई थी
अभियोजन के अनुसार पीड़िता जुलाई 2018 में पीथमपुर निवासी मौसी के यहां 9वीं में पढ़ने के लिए आई थी। पांच सितंबर 2018 को मौसी उदयपुरा (देवास) गई थी। पीथमपुर में घर पर पीड़िता और मौसा थे। रात को मौसा ने उसके साथ तीन बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने रिपोर्ट लिखवाई थी। विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने शासन की ओर से पैरवी की।