मंदसौर । विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपित बल्लू उर्फ बलराम (18) पुत्र लालुराम भील निवासी ग्राम डोडियामीणा थाना वायडीनगर जिला मंदसौर को अपनी चार साल की मासूम भांजी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने सोमवार को बताया कि 19 मार्च 2022 को मृतका (बच्ची) की मां ने देहाती नाल्सी लेख कराई कि वह अपने ससुराल निम्बाहेड़ा से चार बच्चों के साथ अपने मायके डोडियामीणा में आई थी, होली थी। शाम को सभी बच्चे खेलने गए थे। शाम को सात बजे दो लड़कियां घर आई किंतु मृतका नहीं आई थी। फरियादी के भाई ने सभी जगह तलाश किया वह नहीं मिली। बालिका बाबूभाई के बाड़े के पास नग्न अवस्था में पड़ी मिली। उसके सिर पर चोट थी। उसे टेम्पो में लेकर मंदसौर अस्पताल लाए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अनुसंधान के दौरान संदिग्ध बल्लू उर्फ बलराम को गिरफ्तार किया गया पूछताछ में बताया कि उसने पानी की टंकी के पास पीड़िता के साथ गलत काम किया और उसे मार कर बाबू के बाड़े में फेंक दिया था।
प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र पाठक द्वारा की गई थी, तदुपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों व तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया। न्यायालय द्वारा दोषी को सजा सुनाई गई। धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना, 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना, 376(ए) भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रुपये जुर्माना, 302 भादवि में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रुपये जुर्माना, 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रूपये जुर्माना, धारा 5एन/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) व 1 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया।