भोपाल। राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में तीन साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित पिता को विशेष अदालत (पाक्सो) ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव ने गुरुवार को पारित अपने फैसले में यह भी कहा है कि आरोपित को आखिरी सांस तक जेल में रखा जाए। उस पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 01 जनवरी 2022 को खजूरी सड़क थाना इलाके में रहने वाली महिलाअपनी 3 साल की बेटी को लेकर थाने पहुंची थी। महिला ने बताया कि वह घरेलू काम काज करती है। 20 दिन पहले उसकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की थी। जांच करने पर उसके गुप्तांग पर चोट के निशान पाए गए थे। तब उसने घरेलू उपचार कर दिया था। 31 दिसबंर 2021 को दोपहर एक बजे वह घर में सो रही थी, तभी उसका पति, बेटी को साथ लेकर दुकान पर चला गया था। रात आठ बजे बेटी को वापस घर आई तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। उसने जब पति से इस बारे में सवाल किया तो वह घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडि़ता ने इस बारे में अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी। इसके बाद थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले में गुरुवार को एडीजे विशेष न्यायालय पद्मा जाटव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।