भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव  एस.एन. मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।

नवीन दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।

धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।

One thought on “MADHYA PRADESH: अंतिम संस्कार, धार्मिक आयोजन व विवाह समारोह के लिए नई गाइड लाइन”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *