गुना। कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई ड्यूटी में लापरवाही पर गुना कलेक्टर ने आज सख्त कार्रवाई की है। नगरपालिका के उपयंत्री, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी और राजस्व विभाग का एक पटवारी सस्पेंड कर दिया गया जबकि स्वास्थ्य विभाग के BCM की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

कलेक्‍टर श्री कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा आयोजित समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में कोरोना महामारी (कोविड-19) की समीक्षा के दौरान यह पाये जाने पर कि घोषित कंटेनमेंट एरिया “सिसोदिया कॉलोनी” में कोविड-19 के अंतर्गत सर्वे कार्य में नियुक्त टीम प्रभारी श्री सनी जैन उपयंत्री नगर पालिका गुना द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम के सर्वे कार्य में अत्यंत लापरवाही बरती गई है। 

इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्‍होंने श्री जैन को कोरोना महामारी (कोविड-19) के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं रूचि न लेने तथा वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

जिले के ग्राम पगारा एवं बजरंगगढ में हाल ही में 01-01 कोविड-19 के संक्रमित व्‍यक्ति निकले हैं। जिनकी तत्काल कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग एवं सार्थक एप में अपलोड करने की कार्यवाही गठित आर.आर.टी. दल द्वारा की जाना थी किंतु, गुना ग्रामीण दल में सम्मिलित बीसीएम श्री दुर्गेश शर्मा एवं ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी कृषि विभाग श्री राजकुमार रघुवंशी द्वारा उक्त जिम्मेदारी का पालन नहीं किया गया एवं वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना कर सौंपी गई महत्वूपर्णं जिम्मेदारी को न निभाते हुये मौके पर से अनुपस्थित रहे। श्री शर्मा एवं श्री रघुवंशी से मोबाईल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु उनके द्वारा कोई रिस्‍पॉस नहीं दिया गया।

इस गंभीर लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर श्री कुमार पुरूषोत्‍तम ने संविदा ब्‍लाक कम्‍युनिटी मोबीलाइजर (बीसीएम) स्‍वास्‍थ्‍य विभाग श्री दुर्गेश शर्मा को अत्‍यावश्‍यक सेवाओं के तहत आदेशों की अवहेलना एवं कर्तव्‍य में लापरवाही बरती जाने से तत्‍काल प्रभाव से संविदा ब्‍लॉक कम्‍युनिटी मोबीलाइजर के पद से सेवा समाप्‍त कर दिया है। 

साथ ही उन्‍होंने श्री राजकुमार रघुवंशी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग गुना भी अत्यावश्यक सेवाओं के तहत आदेशो की अवहेलना एवं कर्तव्य में लापरवाही बरती जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधी में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना नियत किया है। निलम्बन काल श्री रघुवंशी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इस आशय का जारी आदेश तत्‍काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी परगना-गुना श्री संदीप श्रीवास्‍तव द्वारा ग्राम पगारा एवं बजरंगगढ में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग एवं सार्थक एप में अपलोडिंग नहीं करने एवं वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में घोर लापरवाही बरतने के कारण पटवारी हल्का नं. 85 तहसील गुना श्री राजेश साहू को तत्काल प्रभाव से म०प्र०सिविल सेवा सर्विसेज (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्‍होंने रिक्त पटवारी हल्का नं0 85 का प्रभार पटवारी हल्का नं. 82 श्री सुधीर श्रीवास्तव को प्रदान किया है। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि कलेक्‍टर श्री कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र तहसील गुना में कोविड प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये कॉन्ट्रेक्ट टेंसिंग हेतु आर.आर.टी. दल का गठन किया गया था। उक्‍त दल में पटवारी तहसील गुना श्री राजेश साहू को भी नियुक्‍त किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *