भोपाल: मध्यप्रदेश के 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को चुनाव होने है। इसे लेकर सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं।

इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध संबंधित 46 नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों पर लागू होगा।