जबलपुर। जबलपुर जिला न्यायालय ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मूल रूप से दमोह जिले के तेजगढ़ खुर्द निवासी 30 वर्षीय रामकृष्ण लोधी गढ़ा कोष्टा मोहल्ला में सरस्वती बाई चौबे के मकान में किरायेदार था और सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 15 मई 2023 को रामकृष्ण अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर सरस्वती बाई के घर पहुंचा। बातचीत के बहाने उसने महिला को घर से बाहर बुलाया। विवाद के बाद उसने अपनी बंदूक से सरस्वती बाई को गोली मार दी और फरार हो गया।