भोपाल । आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत प्रत्येक आयकरदाता का पेन आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अभाव में करदाताओं को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही उनका पेन भी निष्क्रिय हो जाएगा। पेन आधार नंबर से लिंक करने की सुविधा की अंतिम तिथि 30 जून है। इसलिए करदाताओं को सजग होकर यह कार्य प्राथमिकता से करवा लेना चाहिए।
यह जानकारी प्रधान आयकर आयुक्त इंदौर व अपर आयकर आयुक्त परिक्षेत्र-4 इंदौर के निर्देशानुसार नेमानी श्रीवास्तव आयकर अधिकारी सेंधवा ने बड़वानी व पाटी में कर सलाहकारों व आयकरदाताओं की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से करदाताओं को अपने पेन को आधार से लिंक करने के लिए निर्देशित किया गया।
पेन से मिलने वाली सारी सुविधाएं हो जाएंगी बंद
बावजूद इसके वर्तमान में भी अनेक करदाताओं ने यह कार्य पूर्ण नहीं किया है। इसके लिए 30 जून तिथि निर्धारित की है। इस अवधि में करदाता का पेन, आधार से लिंक नहीं करा पाने की स्थिति में निष्क्रिय हो जाएगा। उसे पेन से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी।
टीडीएस में उच्च दर से कटौती
साथ ही करदाता का यदि कोई रिफंड बाकी है तो वो रिफंड उसे प्राप्त नहीं होगा। ऐसे करदाता बैंक से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही करदाता द्वारा बैंक जमा पे किसी भी प्रकार कर ब्याज मिलता हैं तो उस पर उच्च दर से टीडीएस की कटौती होगी। तकनीकी कमियां बताई, सुझाव दिए। इस दौरान व्यापारियों ने आयकर अधिकारी से कर से संबंधित कई सवाल भी किए जिसके जवाब विस्तार से दिए गए।
तकनीकी कारणों से हो रहा विलंब
कर सलाहकारों व व्यापारियों ने बैठक में बताया कि आधार सेंटर की कमी होने व आधार सेंटर से आधार अपडेट कराने के बाद भी साइट पर आधार अपडेट के लिए मैसेज प्राप्त होते है, ऐसे तकनीकी कारणों के कारण पेन, आधार लिंक में विलंब हो रहा है। बैठक में यह सुझाव आया कि विभाग पंपलेट छपवाकर आम लोगों को जागरूक करें और बैंक भी इस काम में अपनी भूमिका अदा करें।