जबलपुर। जबलपुर जंक्शन से रविवार देर रात आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार की गई हवाला वाली लड़की का कनेक्शन करमचंद चौक वाले व्यापारी से निकल कर सामने आ रहा है। लड़की के पास से 5000000 रुपए से भरा बैग मिला है। मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 3% पर होने वाला हवाला कारोबार कोरोनावायरस के कारण इन दिनों 7% पर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर शहर, भारत के उन 300 शहरों में से एक है जहां हवाला का नेटवर्क काफी मजबूत है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती।
आरपीएफ की गिरफ्त में आई आरोपी लड़की पूरी रात खुद को नाबालिग बताती रही। जब जांच हुई तो पता चला कि वह 22 वर्ष की बालिग है। आरोपी युवती ने ट्रेन रिजर्वेशन में खुद का नाम चंचल उर्फ मुस्कान लिखाया है। वहीं उसके साथ कोई दूसरी युवती नहीं, एक युवक आने वाला था। इस युवक का नाम उसने दीपक बताया है। महानगरी एक्सप्रेस रात के 10.30 बजे के लगभग छूटने वाली थी। उससे पहले आरपीएफ ने युवती को नोटों के भरे बैग के साथ पकड़ा था।
आरपीएफ सूत्रों की मानें तो पूछताछ में युवती ने करमचंद चौक स्थित एक दुकान में काम करना बताया। उसे रकम पहुंचाने के एवज में पांच हजार रुपए मिलते हैं। स्लीपर बोगी में उसका रिजर्वेशन हुआ था। इसी बोगी में दीपक का भी रिजर्वेशन था। दोनों को दादर (मुंबई) में यह रकम हैंडओवर करना था। उसके बारे में उन्हें जानकारी वहां पहुंचने के बाद दी जाती। आयकर की इन्वेस्टिगेशन विंग की पूछताछ में पता चला है कि दोनों पुराने हवाला कारोबारी के लिए बतौर पैडलर की भूमिका निभा रहे थे। हालांकि विंग अभी इसकी पुष्टि करने के बाद ही कोई अधिकृत बयान जारी करने की बात कह रही है।
300 शहरों में फैला है हवाला नेटवर्क03 अप्रैल 2019 को आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने शांतिनगर निवासी खूबचंद लालवानी उर्फ बंटी के यहां छापे में एक करोड़ रुपए पकड़े थे। तब उसके पास से जब्त दस्तावेजों से पता चला था कि पांच वर्षों से दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद सहित देश के 300 शहरों में 4100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजा था। इसी तरह 15 नवंबर 2018 को पंजू गोस्वामी के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ तो शहर के लोग भी सन्न रह गए। 1600 करोड़ रुपए उसने हवाला के जरिए विभिन्न शहरों में तीन वर्षों में भेजा था।
आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग हवाला कारोबारी को पकडऩे के बाद जुर्माना रकम सरेंडर कराकर छोड़ देती है। काले धन के व्यापारियों के खिलाफ ना तो संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाती है और ना ही इनके अवैध निर्माण गिराए जाते हैं। सूत्रों की मानें तो समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हवाला कारोबारी भी जुर्माना भरकर छूट जाते हैं और फिर से कारोबार शुरू कर देते हैं।
-रेलवे एक्ट की धारा 142 व 148 के तहत रकम की जब्ती बनाई गई है। कोर्ट में ये रकम जमा कराई जाएगी। 10 लाख से अधिक रकम होने की वजह से आयकर विभाग को प्रकरण सौंप दिया गया है। आगे की जांच और कार्रवाई अब आयकर विभाग ही करेगा।अरुण त्रिपाठी, कमांडेंट आरपीएफ, जबलपुर रेल मंडल
युवती से पैसों के बाबत विस्तृत पूछताछ की जा रही है। एक व्यापारी का नाम सामने आया है। अभी इसकी पुष्टि की जा रही है। पैसों के बाबत युवती के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। इस कारण इसके हवाला की रकम होने का संदेह है। विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही दे पाएंगे।आशीष डेहरिया, ज्वाइंट कमिश्नर, इन्वेस्टिगेशन विंग, आयकर विभाग