गांधीनगर: गुजरात के तमाम स्कूल्स में गुजराती पढ़ाना आवश्यक हो गया है, इस संबंध में गुजरात विधानसभा में आम सहमति से विधेयक पारित हो गया है. इसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी विधेयक को समर्थन दिया है.
इस विधेयक के मुताबिक़ तमाम स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक गुजराती पढ़ाना आवश्यक होगा, इस नियम टूटने पर पहली बार पचास हज़ार दूसरी बार एक लाख, तीसरी बार दो लाख का स्कूल्स को जुर्माना होगा. साथ ही तीन बार के बाद स्कूल्स की मान्यता रद्द होगी.
इससे पहले बताया गया था कि इस विधेयक के पारित होने के बाद गुजरात के सभी स्कूलों में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, सीआईएसईसी या आईजीसीएसई सहित वे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों, गुजराती पढ़ाना राज्य के हर स्कूल के लिए अनिवार्य होगा.