इंदौर। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत अब इंदौर जिले में भीख देना और लेना दोनों ही अपराध (Crime) घोषित कर दिया गया है। कल कलेक्टर ने लिखित आदेश जारी करते हुए शहरी सीमा में भीख पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 163, जो पूर्व में आईपीसी की 144 थी, वह कल शाम से लागू कर दी गई है। अब सिग्नल के भिखारियों से सामान खरीदा तो खरीदारों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ट्रैफिक सिग्नलों पर छोटे-मोटे सामान की बिक्री का बहाना कर भीख मांगने वालों के खिलाफ कई महीनों से सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से इंदौर जिले से लगभग 500 से अधिक भिखारियों को पकडक़र उज्जैन स्थित सेवाधाम में भर्ती कराया गया है। वहीं इन सभी को ट्रेनिंग देने के बाद लगभग 200 भिखारियों को समझाइश देकर छोड़ा भी गया है।
इंदौर में भिखारियों की सूचना देने पर मिलेगा हजार रुपए का इनाम
इंदौर में भीख पर प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देशों को और कड़ा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने अब जनता को भी इस जागरूकता में शामिल कर लिया है। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि इंदौर में कोई भी व्यक्ति भिखारियों की सूचना देगा तो उसे 1 हजार रु. का इनाम दिया जाएगा।
कलेक्टर के भिखारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के अभियान का असर अब सडक़ों पर देखा जाने लगा है। मंदिरों के बाहर लगने वाली भिखारियों की कतार अब नदारद होने लगी है। इक्का-दुक्का लोग साफ-सुथरे कपड़े में कहीं किनारे खड़े याचक की तरह नजर आने लगे हैं। मंदिर-मस्जिदों में होने वाली सर्वाधिक भीखमंगी तो रूक गई है, लेकिन अब भी कई स्थानों पर चलते-फिरते भिखारी नजर आते हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर ने ऐलान किया है कि अब कोई व्यक्ति भिखारियों की सूचना भी देगा तो उसे एक हजार रु. का इनाम दिया जाएगा। इस इनाम की घोषणा का उद्देश्य यह है कि जनता भी जहां भीख न देने के लिए जागरूक हो, वहीं भिखारियों पर भी भीख न लेने का दबाव पड़े। कलेक्टर की इस मंशा के चलते इंदौर के भिखारियों ने अन्य क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने भिखारियों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भिखारियों की सूचना के लिए मोबाइल नंबर भी दिया गया है और इस सूचना को गुप्त रखने का ऐलान भी किया गया है। नोडल अधिकारी ने मोबाइल नंबर 9691494951 जारी करते हुए कहा कि सूचना देने और सूचना सही साबित होने पर सूचना देने वाले को एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
शनि महाराज का दान भी देना प्रतिबंधित धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई
शहर को भिखारीमुक्त करने का अभियान और सख्त होने जा रहा है। शनिवार को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शनिवार का दान मांगने वाले भी अब सिग्नलों पर धरे जाएंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यातायात बाधित करने के साथ कई व्यक्तियों का आपराधिक रिकार्ड भी मिला है। भीख मांगने में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे व अन्य गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। कलेक्टर आशीषसिंह ने कल निर्देश जारी कर दिए कि सिग्नलों पर लगे कैमरों के माध्यम से भिखारियों पर निगरानी की जा सकती है।