इंदौर। इंदौर में नामी कम्पनियों के नाम पर नकली गुटखे का संग्रह एवं विक्रय करने वाले को दोषी पाते हुए कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। लगभग सात साल पहले केस बनाया गया था।
विशेष मजिस्‍टेट राकेश कुमार पाटीदार ने उक्त सजा सुनाई।


जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख द्वारा बताया गया कि खाद्य अधिकारी जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 6037/2013 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी खूबचन्‍द्र पिता आसुदामल पागारानी उम्र 47 साल निवासी 17, साधु वासवानी नगर इंदौर को धारा 59 के तहत 6 माह का कठोर कारावास व 10,000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 1 माह का अतिरिक्‍त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा धारा 51, 52 एवं 58 में भी 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अमित गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।

अभियोजन कहानी सक्षिप्‍त में इस प्रकार है कि दिनांक 08/10/2012 को खाद्य स़ुरक्षा अधिकारी को सूचना मिली कि उक्‍त गोडाउन पर नामचीन कंपनियों के नकली गुटखा का विक्रय एवं संग्रह किया जा रहा है। सूचना पर से बताये स्‍थान 4/1 वेयर हाउस रोड गोयल काम्‍पलेक्‍स सियागंज रोड इंदौर पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची जहॉ पर खूबचन्‍द्र पागारानी मिले जो श्री साई कृपा टेडिंग के नाम से गोडाउन पर नामचीन गुटखा कंपनियों का थोक विक्रय व संग्रहित करते पाये गए।

मौके पर नकली गुटखे के नमूने जॉंच हेतु लिये गये एवं अन्‍य पाये गये माल को जप्‍तकर जप्‍ती पत्र बनाया गया एवं नमूने जॉच हेतु भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने पर पाया गया कि उक्‍त माल मिथ्‍या छापवाला है जिस पर से आरोपी के विरूद्ध सम्‍पूर्ण अन्‍वेषण एवं जॉच उपरान्‍त अभियोजन स्‍वीकृति पश्‍चात परिवाद न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था जिस पर से आज आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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