इंदौर। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की कोर्ट ने इंदौर में गर्भवती पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि थाना आजाद नगर इंदौर के सत्र प्र.क्र. 713/2016 धारा 307, 302, 317, 304-बी, 326 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संजय उर्फ संजू पिता प्रभु बोडाना उम्र 29 वर्ष उम्र निवासी- संजय नगर केट रोड राऊ जिला इंदौर को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000-/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गत।
इसी तरह धारा 316 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमंत कुमार राठौर द्वारा की गई।
यह था मामला
अभियेाजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2016 को फरियादी कमल ने आजाद नगर थाने पर अभियुक्त संजय के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसने आरोपी संजय से अपनी बेटी रानी की शादी दो साल पहले रीति-रिवाज अनुसार कराई थी। शादी के बाद से आरोपी संजय मेरी बेटी को तकलीफ देता रहता था।
एक हफ्ते पहले संजय मेरी बेटी को घर लेकर आया और छोडकर चला गया तभी से वह मेरे घर पर निवास कर रही थी। दिनांक 13.07.16 को उसका दामाद संजय उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आया और झगडा करने लगा एवं रानी को जान से खत्म करने का बोल रहा था।
दिनांक 14.07.16 को जब मृतका के पिता ड्यूटी पर थे तो उनकी बडी बेटी सीमा द्वारा फोन पर यह बताया कि संजय घर आया है और मृतका को जान से मारने की बोल रहा था। उसने अपनी हाथ में लाई गई बोतल से कुछ डालकर मृतका को आग लगा दी जिससे मृतका जल गई । परिवार के लोग चिल्लाये और बचाने लगे तो संजय बोला कि रानी को जान से खत्म करने के लिए जलाया है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड पाओगे और भाग गया।
उसके बाद मृतका को इलाज हेतु एम व्हाय एच ले गये जहां से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, मृतका के पेट में छह माह का गर्भ भी था, उसकी भी मृतका के जलने के कारण गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना पर से अपराध थाने पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर से आज आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।