भोपाल । मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मप्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, इसके तहत अब 18 से कम उम्र वाले बच्चों की जिम, थियेटर, सिनेमा और स्विमिंग पूल मे नो एन्ट्री रहेगी।इसकी जानकारी आज शुक्रवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी है। इसके पहले जारी गाइडलाइन में कहा गया था कि 18 पार वालों को दोनों वैक्सीन डोज लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी।बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।
देश में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरियेंट के केस और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मप्र सरकार (MP Government) ने नई गाइडलाइन (MP Corona Guideline) जारी की है, इसमें प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है।वही इसमें कहा गया था कि 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये है।
वही बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा यानि इन स्थानों पर 18 साल से कम आयु के दर्शकों की एन्ट्री के लिए यह बंधन नहीं है क्योंकि अभी उनको यह टीके लगे नहीं है। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे सिनेमाघर, थिएटर, जिम या अन्य स्थानों पर जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, चुंकी देश में अभी तक 18 से कम वालों को वैक्सीन लगना शुरु नहीं हुई है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे।इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 से कम वालों को एंट्री नहीं मिलेगी।
आज मीडिया से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है, चाहे जिम, थियेटर, सिनेमा या फिर स्विमिंग पूल में 18 से कम वालों को एंट्री नहीं रहेगी। ये बच्चे हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे, भावी भारत के निर्माता है।ओमिक्रॉन की आहट और कोरोना की दहशत में यह जरुरी है कि बच्चों की एंट्री पर बैन रहे। वही कोचिंग संचालक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग्स जारी रख सकते है।