भोपाल। प्रदेश में अब अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर को 7 वर्ष तक की कैद और दस लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा और इस निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार अफसरों को चूक पर 3 साल से लेकर 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण पर अब सख्ती से रोक लगाई जा सकेगी। अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर को सात वर्ष तक की कैद और दस लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा और इस निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार अफसरों को चूक पर तीन वर्ष की कैद से लेकर दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी जा सकेगी।

वहीं अब भवन और फ्लैट में तीस प्रतिशत अवैध निर्माण को शुल्क लेकर वैध किया जा सकेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम 2021 को  राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और यह पूरे प्रदेश में एक साथ लागू हो गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होंने के बाद प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को सख्ती से रोका जा सकेगा। यहां भवन या भूखंड खरीदने वाले नागरिकों को भी कॉलोनियों में विकास कार्य नहीं होंने से होंने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी।

वहीं नगरीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुमतियों के अलावा अनाधिकृत रुप से किए गए अतिरिक्त निर्माण पर भी नागरिकों को राहत मिल सकेगी। ऐसे तीस प्रतिशत तक के अनुमति से अधिक निर्माण को शुल्क जमा कर वैध कराया जा सकेगा। पहले यह सीमा केवल दस प्रतिशत थी। कॉलोनी की अनुमति के लिए जरुरी विकास कार्य नहीं करने वाले कॉलोनाइजर की बंधक राशि जब्त कर और शेष बचे भूखंड, भवन, फ्लैट बेचकर राज्य सरकार वहां विकास कार्य करा सकेगी। इस राशि से सड़क, सीवरेज, पेयजल, और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकेगा।

प्रदेश में अब बिना अनुमति कॉलोनियों के निर्माण करने पर रोक लगाई जा सकेगी। बिना लाइसेंस लिए कॉलोनियों के निर्माण और वहां चल-अचल सम्पत्ति का विक्रय राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए तय नियम, शर्तो और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकेगा। कालोनाइजर को तीन से साल वर्ष कैद,दस  लाख जुर्माना-कोई भूमि स्वामी  या व्यक्ति या जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुमति लिए बिना कॉलोनी का विकास कार्य करता है तो वह अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण करने के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। वहीं कॉलोनाइजर यदि भूमि का विक्रय  या अंतरण  करता है अथवा अनुमति से भिन्न निर्माण करता है तो वह लाइसेंस का अतिक्रमण करने का दोषी माना जाएगा।  इसके लिए उस कॉलोनाइजर को तीन से साल वर्ष तक  के कारावास और दस लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *